पात्रता शर्तें
- राशन कार्ड बनवाने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
- व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए.
- जिसके नाम पर राशन कार्ड बन रहा है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
- 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है.
- एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है.
- राशन कार्ड में जिन सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, उनका परिवार के मुखिया से नजदीकी संबंध होना जरूरी है.
- परिवार के किसी भी सदस्य का उससे पहले से कोई भी राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए.
राशन कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेज
- परिवार के मुखिया का आधार कार्ड।
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परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड।
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मुखिया का बैंक पासबुक।
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आय प्रमाण पत्र।
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निवास प्रमाण पत्र।
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मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो।
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परिवार रजिस्टर की नकल, जो सचिव से प्रमाणित होनी चाहिए।
Note:-
एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है.
अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है. आम तौर पर यह
जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी जाती है. इसके बाद आगे की
प्रक्रिया होती है. सभी डिटेल वेरिफाई होने के बाद राशन कार्ड बन जाता है | अगर कोई डिटेल गलत पाई जाती है तो आवेदनकर्ता पर कानूनी कार्रवाई भी हो
सकती है |
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राशन कार्ड के प्रकार, लाभार्थी, पात्रता एवं पहचान
राशन कार्ड का प्रकार | लाभार्थी (किसके लिए) | पात्रता (योग्यता) | पहचान (विशेष रंग/विशेष विवरण) |
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अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशन कार्ड | अत्यंत गरीब परिवार, भूमिहीन, दैनिक मजदूर, निराश्रित महिलाएं, विकलांग, वृद्धजन, कूड़ा बीनने वाले, अनाथ बच्चे, बेघर लोग | कोई स्थायी आय स्रोत नहीं, आय ₹10,000 से कम, कोई चार पहिया वाहन/पक्का मकान नहीं | पीला रंग – अत्यंत गरीब परिवार के लिए |
पात्र गृहस्थी (PHH) राशन कार्ड | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार | ग्रामीण क्षेत्र: ₹46,080 से कम वार्षिक आय, शहरी क्षेत्र: ₹56,460 से कम वार्षिक आय | गुलाबी रंग – गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार |
अप्रत्यक्ष लाभार्थी (APL) राशन कार्ड | गरीबी रेखा से ऊपर (APL) के लोग जो राशन लेना चाहते हैं | आय सीमा निर्धारित नहीं, कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है | नीला रंग – गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए |
निर्धन प्रवासी श्रमिकों का राशन कार्ड | यूपी में प्रवासी मजदूर जो किसी अन्य राज्य से आए हैं | आयकर दाता नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र आवश्यक | सफेद रंग – प्रवासी मजदूरों के लिए |
यह राशन कार्ड सरकार द्वारा सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने और जरूरतमंदों की पहचान के लिए जारी किए जाते हैं।
राशन कार्ड बनवाने के लिए संपर्क कीजिये 9927666620
Toll-Free Helpline Numbers for PDS in States-UTls