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UNIQUE CSC

सोमवार, 16 दिसंबर 2019

RATION CARD

पात्रता शर्तें

  • राशन कार्ड बनवाने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
  • व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए.
  • जिसके नाम पर राशन कार्ड बन रहा है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
  • 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है.
  • एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है.
  • राशन कार्ड में जिन सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, उनका परिवार के मुखिया से नजदीकी संबंध होना जरूरी है.
  • परिवार के किसी भी सदस्‍य का उससे पहले से कोई भी राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए.

  

    राशन कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेज

  1.  फोटो, आय प्रमाण पत्र
  2. आई डी प्रूफ: आधार कार्ड 
  3.  पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल  एग्रीमेंट जैसे डॉक्युमेंट लगेंगे.

 Note:-

        एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है. अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है. आम तौर पर यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी जाती है. इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है. सभी डिटेल वेरिफाई होने के बाद राशन कार्ड बन जाता है | अगर कोई डिटेल गलत पाई जाती है तो आवेदनकर्ता पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है |

     Toll-Free Helpline Numbers for PDS in States-UTls

         

वर्तमान समय में प्रदेश में चार प्रकार के राशन कार्ड प्रचलन में है जिनका विवरण निम्नवत है -

        1. अन्नपूर्णा योजना                    राशन कार्ड का रंबा    :    हरा

        2. अन्त्योदय अन्न योजना           राशन कार्ड का रंबा    :    लाल

        3. बी0पी0एल0योजना               राशन कार्ड का रंबा    :    सफेद

        4. ए0पी0एल0 योजना                राशन कार्ड का रंबा    :    पीला 

 


 राशन कार्ड बनवाने के लिए संपर्क कीजिये 9027666620